... ब्रेकिंग पत्रवार्ता : महतारी वंदन का पैसा वसूलने सुपरवाईजर ने जारी कर दिया आदेश,कार्यकर्त्ता पहुंचने लगे हितग्राही तक,जिला कलेक्टर तक पंहुची बात,आनन फानन में महिला बाल विकास विभाग ने वापस लिया आदेश,अब बताया ये नियम

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ब्रेकिंग पत्रवार्ता : महतारी वंदन का पैसा वसूलने सुपरवाईजर ने जारी कर दिया आदेश,कार्यकर्त्ता पहुंचने लगे हितग्राही तक,जिला कलेक्टर तक पंहुची बात,आनन फानन में महिला बाल विकास विभाग ने वापस लिया आदेश,अब बताया ये नियम

 


जशपुर ,टीम पत्रवार्ता,09  जनवरी 2025 

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शासन की महत्वकांक्षी महतारी वंदन योजना के तहत हितग्राही महिलाओं को मिलने वाले एक हजार की राशि पर महिला बाल विकास विभाग की नजर है। हद तो तब हो गई जब सुपरवाईजर के आदेश पर हितग्राही महिलाओं तक आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता पंहुच गए और अपात्र होने की बात कहते हुए महतारी वंदन के तहत प्राप्त राशि वापस जमा करने के लिए कहने लगे।

इधर मामले की जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को हुई तो उन्होंने पत्रकारों से मामले की जानकारी ली कि राशि वापस लेने सम्बन्धी कोई आदेश शासन या विभाग से जारी हुआ है क्या।जिसपर महिला बाल विकास विभाग बगीचा के कार्यकर्ताओं से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि उन्हें सुपरवाईजर के द्वारा कहा गया है और इसके लिए कोई लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है बल्कि व्हाट्सप ग्रुप में और संचार माध्यम से दो दिवस के अंदर राशि वसूली का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है।   

मामला है जिले के बगीचा सेक्टर का जहाँ सुपरवाईजर ने बगीचा के सेक्टर ग्रुप में एक मैसेज जारी कर दिया जिसमें उन्होंने लिखा कि महतारी वंदन का राशि वापसी वाली आज और कल में इकठ्ठा कर लेंगे और 11 तारीख को मीटिंग में जमा करेंगे और उनका महतारी वंदन का रजिस्ट्रेशन भी होल्ड करेंगे।

बस क्या था कार्यकर्त्ता निकल पड़े आदेश के पालन में और हितग्राहियों तक पहुंचकर उन्हें बताने लगे कि आप अपात्र हैं और आपको महतारी वंदन की राशि वापस करनी होगी। जब मामले में पड़ताल की गई तो पता चला कि दिसंबर 2024 में शासन स्तर से पत्र जारी किया गया है जिसमें उल्लेख है कि ऐसे हितग्राही जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनका भुगतान शासन द्वारा होल्ड में डाल दिया जाता है। कुछ हितग्राहियों की मृत्यु की सूचना विलंब से दर्ज होने के फलस्वरूप इन्हे एक से दो माह का अतिरिक्त भुगतान हो जाता है।उक्त के तारतम्य में अनुरोध है कि ऐसी हितग्राही जिनकी मृत्यु हो चुकी है ऐसे हितग्राहियों को मृत्यु तिथि के पश्चात् हुए भुगतान की राशि उनके नामांकित (नामिनी) को न देकर राशि संचालक महिला एवं बाल विकास के नाम से संचालित बैंक खाता कमांक 472001000010(IFSC CODE ICIC0004720) में जमा किये जाने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए उसकी जानकारी कार्यालय को उपलब्ध करावें।

इधर मामले में जब सुपरवाईजर प्रिंसी एक्का से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दूसरे परियोजना में ऐसी बातें सामने आ राहों थीं तो उन्होंने भी ग्रुप में राशि वसूली की सुचना डाल दी। 

मामले में जब बात कलेक्टर रोहित व्यास तक पहुंची तो उन्होंने साफ़ कहा कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है।एसडीएम ऋतुराज बिसेन ने तत्काल ऐसे वसूली को रोके जाने का निर्देश महिला बाल विकास विभाग को दिया। 

मामला बढ़ता देख तत्काल डीपीओ अजय शर्मा ने जिले के सभी परियोजना को निर्देशित किया कि कोई भी कार्यकर्त्ता राशि वसूली के लिए न जाएं।  

डीपीओ अजय शर्मा ने बताया कि जिले के सभी परियोजनाओं को निर्देशित किया गया है कि राशि वसूली सम्बन्धी कोई आदेश शासन स्तर पर प्राप्त नहीं हुआ है किसी प्रकार के वसूली की प्रक्रिया न की जाए।अपात्र हितग्राहियों के सम्बन्ध में शासन स्तर पर कोई आदेश नहीं आया है। 

 

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