... ब्रेकिंग पत्रवार्ता : विष्णु सरकार में सांय सांय हो रही कार्यवाही,अब लापरवाह अधिकारियों की खैर नहीं,प्रसव में लापरवाही बरतने वाले BMO को किया गया निलंबित,राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, नवानगर में बिना प्रसव प्रोटोकाल के कराया गया था जमीन में प्रसव।

पत्रवार्ता में अपनी ख़बरों के लिए 9424187187 पर व्हाट्सप करें

ब्रेकिंग पत्रवार्ता : विष्णु सरकार में सांय सांय हो रही कार्यवाही,अब लापरवाह अधिकारियों की खैर नहीं,प्रसव में लापरवाही बरतने वाले BMO को किया गया निलंबित,राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, नवानगर में बिना प्रसव प्रोटोकाल के कराया गया था जमीन में प्रसव।

 


रायपुर,टीम पत्रवार्ता,10 जून 2024

By योगेश थवाईत

अंबिकापुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नवानगर में प्रसूता का जमीन पर प्रसव कराए जाने का मामला सामने आते ही प्रशासन से लेकर शासन स्तर तक मामला बेहद गंभीर हो गया।इस अमानवीय कृत्य के लिए प्रशासन की प्राथमिक जांच में एएनएम व स्टाफ नर्स को पूर्व में निलंबित किया जा चुका है। घटना के संज्ञान में आते ही कलेक्टर सरगुजा विलास भोसकर ने सीएमएचओ को विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए थे।जांच के बाद विस्तृत जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी।उक्त मामले में मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ पीएन राजवाड़े को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

शासन द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित है कि जिला सरगुजा में घटित घटना के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अम्बिकापुर (सरगुजा) द्वारा जांच कराई गई। जांच अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नवानगर में प्रसव को लेकर अपनाये जाने वाले प्रोटोकाल का पालन नहीं किया गया। 



इस हेतु प्रथम दृष्टया डॉ. पी.एन. राजवाड़े, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भफौली, जिला अम्बिकापुर (सरगुजा) द्वारा अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतना पाया गया तथा उनका कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरित होने के फलस्वरूप परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा डॉ. पी.एन. राजवाड़े, खण्ड चिकित्सा अधिकारी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।

निलंबन अवधि में डॉ. पी.एन. राजवाड़े, खण्ड चिकित्सा अधिकारी का मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर निर्धारित किया जाता है तथा वे सक्षम अधिकारी की अनुमति एवं पूर्व स्वीकृति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।निलंबन अवधि में डॉ. पी.एन. राजवाड़े, खण्ड चिकित्सा अधिकारी को मूलभूत नियम-53 के तहत् जीवन निर्वाह भत्ते की नियमानुसार पात्रता होगी।

बहरहाल सीएम विष्णुदेव साय ने सरकार बनते ही स्वास्थ्य के प्रति पहली प्राथमिकता तय करते हुए स्वास्थ्य विभाग को पहले ही अलर्ट किया था।इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आ रही है।आने वाले समय में इस प्रकार की लापरवाही की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए शासन स्तर से कड़े निर्देश दिए गए हैं।

Post a Comment

0 Comments

जशपुर के इस गांव में उपजा धर्मांतरण का विवाद,जहां से हुई थी ईसाइयत की शुरुआत