जशपुर,टीम पत्रवार्ता,18 नवंबर 2022
By योगेश थवाईत
जशपुर अपर कलेक्टर श्रीमती लवीना पांडे ने आश्रम अधीक्षकों को 20 बिन्दुओं का चेक लिस्ट जारी करते हुए अहम निर्देश जारी किया है।उल्लेखनीय है कि जशपुर जिले के आश्रम छात्रावासों में लगातार अनियमितता की खबरें सामने आने के बाद अपर कलेक्टर लवीना पांडेय ने मंत्रणा सभा कक्ष में छात्रावास आश्रम अधीक्षकों की समीक्षा बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी को 20 बिन्दुओ का चेकलिस्ट जारी करते हुए सभी आश्रम अधीक्षकों को गंभीरता से इसका पालन करने के निर्देश दिए हैं।
आश्रम अधीक्षकों को हॉस्टल में ही रहना होगा।आश्रम में अनुपस्थित होने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी अपर कलेक्टर ने दी है।इन नियमों का अनिवार्यतः करना होगा पालन
1. छात्रावास आश्रम में निवासरत विद्यार्थियों का आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित करना।
2.छात्र-छात्राओं के साथ स्वयं की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना।
3. छात्रावास में मीनू अनुसार गुणवत्तायुक्त मेस संचालित करना।
4. संस्था परिसर के साथ-साथ छात्र-छात्राओं के साफ-सफाई पर ध्यान देकर अध्यापन हेतु स्वच्छ वातावरण तैयार करना।
5.छात्र-छात्राओं के सभी प्रकार की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना ।
6. शौचालय - स्नानागार को हाईजिनिक रखना, सेप्टिक टैंक का नियमित सफाई कराया जाना।
7. छात्र-छात्राओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराना।
8. संस्था के सभी पंजी का अद्यतन संधारण किया जाना उच्चाधिकारियों के निरीक्षण के समय समक्ष में प्रस्तुत करना ।
9. किचन गार्डन विकसित कर सब्जियों का संस्था में उपयोग करना ।
10. उपलब्ध सामग्रियों का उचित उपयोग, अनावश्यक उपयोग प्रतिबंधित करना।
11. खाद्य सामग्री का उचित भण्डारण / रख-रखाव
12. अनुपयोगी सामग्री का उपलेखन ।
13. पेयजल विद्युत की व्यवस्था ।
14. अधीनस्थ कर्मचारियों का लगातार कार्य मूल्यांकन
15. सभी छात्रावासों में अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित किया जाना ।
16. महिला छात्रावास आश्रमों में अधीक्षिका के परिवार सहित किसी भी पुरुष के प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना ।
17 आवासीय भवन का उचित रख-रखाव रंगाई-पोताई व आवश्यकतानुसार मरम्मत।
18. निगरानी समिति का गठन एवं नियमित बैठक आयोजित किया जाना।
19. सूचना पटल पर आवश्यक दूरभाष ( उच्चाधिकारी, नजदीकी थाना, अस्पताल आदि) प्रदर्शित किया जाना ।
20. किसी भी प्रकार की घटना होने पर उच्चाधिकारियों को तत्काल सूचित किया जाना ।
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