जशपुर,टीम पत्रवार्ता,29 मार्च 2022
BY योगेश थवाईत
जशपुर में सामाजिक दबाव के बाद बैठक में उपस्थित होना एक परिवार के लिए भारी पड़ गया।इस बैठक ने हंसती खिलखिलाती बेटी को उनसे दूर कर दिया।सामाजिक बैठक के बहाने अपने घर में बुलाए जाने के बाद पति पत्नी व ननद ने भरी सभा में आईटीआई कॉलेज की छात्रा को इस कदर बेइज्जत किया कि उसने अगली सुबह फांसी लगाकर ख़ुदकुशी कर ली।मामले की जानकारी लगते ही जशपुर जिले की बगीचा पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए मामला दर्ज कर आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है।वहीँ सामाजिक व्यवस्था अब भी सवालों के घेरे में हैं जहाँ ऐसे मामलों पर समाज के ठेकेदार चुप्पी साधे बैठे हैं।
मामला है जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र के सरडीह गाँव का जहाँ पिछले 25 मार्च दिन शुक्रवार को मृतिका अरीति पैंकरा आईटीआई कॉलेज से वापस आने के बाद अपने घर के कार्यों में लगी हुई थी।इस दौरान दूसरे मोहल्ले में रहने वाली सुनीता पैंकरा ने मृतिका अरीति उसकी मां व घर के अन्य सदस्यों को सामाजिक बैठक के नाम पर कई बार अपने घर बुलाया फिर भी वे नहीं गए इसके बाद जब तीसरी बार फिर से वह बुलाने आई तो मृतिका उसकी मां व परिवार के अन्य सदस्य आरोपिया के घर गए।जहाँ पहले से समाज के अन्य लोग बैठे हुए थे।यहाँ पहुँचते ही मृतिका पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उसे बेइज्जत किया जाने लगा।
मृतिका की मां ने बताया कि उनकी लड़की और आरोपी महिला के पति के बीच मोबाईल में बात किये जाने का आरोप लगाते हुए उनकी लड़की को शुक्रवार की शाम भरी सभा में जलील किया गया जिसके बाद उसकी लड़की ने शनिवार की सुबह फांसी लगाकर ख़ुदकुशी कर ली।मृतिका अरीति पैंकरा 21 वर्ष आईटीआई की छात्रा थी जिसके पिता की पहले ही मौत हो चुकी है।मृतिका के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि पहले भी उनकी लड़की को आरोपी दंपत्ति द्वारा मानसिक रुप से प्रताड़ित किया जाता रहा है।इस बार भरी सभा के बीच जब उसे जलील किया गया तो वह अपने आप को संभाल नहीं पाई और उसने ख़ुदकुशी कर ली।मृतिका की मां ने बताया कि सामाजिक बैठक में आरोपिया महिला की सास सुनीता,ससुर सुखसाय,पति इन्द्रो,बहु सुनीता व् ननद मंजू पैंकरा उपस्थित थे जिसमें पति पत्नी व् ननद के द्वारा उनकी लड़की को अपमानित किया गया।
समाज के लोगों में मुकुंद साय, सुरेंद्र कुमार ने बताया कि सुनीता के बुलावे पर वे गए थे जहाँ मोबाईल में बात करने को लेकर कहासुनी हुई जिसके बाद मृतिका के परिवार वालों के साथ समाज के अन्य लोगों को भी बोलने का मौका नहीं दिया गया।उन्होंने समझाया और विवाद से दूर रहने की बात कही पर आरोपी दंपत्ति ने किसी की नहीं सुनी और बात काफी बढ़ गई।
बैठक से वापस आने के बाद मृतिका की मां ने अपनी बेटी को समझाया समझाया कि वह तनाव न ले पर लड़की को इस कदर भरी सभा में बेईज्जत किया गया कि वह रात में बिना खाना खाए ही भूखे पेट सो गई।सुबह उसकी मां ने उससे महुआ बीनने जाने के लिए कहा तो उसने ठीक नहीं लगने की बात कहते हुए जाने से मना कर दिया।इस बीच शनिवार को जब घर के लोग अपने काम पर चले गए तो सुबह उसने घर से लगे कमरे में फांसी लगाकर ख़ुदकुशी कर ली।जब शाम को उसकी मां घर आई तो उसने देखा कि घर के सारे काम अधूरे पड़े हैं और उसकी बेटी कहीं दिख नहीं रही है तो उसने खीजबीन शुरू की तो पता चला कि उसने घर के दूसरे कमरे में फांसी लगा ली है।
पुलिस में मर्ग कायमी के बाद रविवार को पीएम के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई।इधर पूछताछ और बगीचा पुलिस की सक्रियता से पता चला कि लड़की को अपमानित करने के कारण उसने ख़ुदकुशी की है।जिसपर बगीचा पुलिस ने आरोपी इन्द्रो प्रसाद पिता सुखसाय उम्र 24 वर्ष सा० सरडीह थाना बगीचा जिला जशपुर व सुनीता पैंकरा पति इन्द्रो प्रसाद उम्र 24 वर्ष सा० सरडीह थाना बगीचा जिला जशपुर के विरुद्ध आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दिनांक 29/03/2022 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जिला जेल जशपुर भेज दिया है।
हांलाकि पुलिस ने कार्यवाही कर दी है इसके बावजूद बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि ऐसे मामलों पर समाज के लोगों ने क्यों चुप्पी साधी यदि बैठक में समाज के वयोवृद्ध थे तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि वे मामले को सुलझाकर उचित निर्णय करें।निश्चित ही सामाजिक सद्भाव की कमी दिनों दिन विषम परिस्थितियों को जन्म दे रही है जिससे भयावह स्थिति निर्मित हो रही है।जरुरत है सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की जिससे ऐसे मामलों पर अंकुश लगाया जा सके।
प्रकरण की विवेचना में पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पांडेय,पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, बगीचा व थाना प्रभारी एसआर भगत के दिशा निर्देश पर सहायक उप निरीक्षक जे.आर.कुर्रे, प्र.आर. 347 मनोज सिंह, आर. 323 रामानुजम पाण्डेय, आर. 564 फुलजेंस, आर. 152 घुन्जू राम का सराहनीय योगदान रहा।
एडिशनल एसपी प्रतिभा पांडेय ने बताया कि मामले में पति पत्नी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में लिया गया है।
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