जशपुर,टीम पत्रवार्ता,31 जनवरी 2022
जिला शिक्षा अधिकारी श्री जेके प्रसाद ने बगीचा विकासखंड के प्रभारी प्रधानपाठक शासकीय प्राथमिक शाला चुल्हापानी की सहायक शिक्षक एलबी श्रीमती मनप्यारी तिर्की को गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर घोर लापरवाही,उदासीनता एवं गैरजिम्मेदारी बरतने के कारण निलंबित कर दिया है।वहीँ बगीचा जनपद के सुतरी ग्राम पंचायत में ध्वज कई घंटो तक जमीन पर पड़ा रहा जिसमें सचिव की लापरवाही सामने आने के बावजूद अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।
गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर ध्वजारोहण उपरांत निर्धारित समय में राष्ट्रीय ध्वज को ससम्मान उतारा जाना था। किंतु ऐसा नहीं करते हुए घोर लापरवाही, उदासीनता एवं गैरजिम्मेदारी पूर्वक राष्ट्रीय ध्वज 29 जनवरी 2022 को सायं 4.30 बजे तक ध्वज फहरता रहा। उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के तहत् सर्वथा विपरित है। जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बगीचा नियत किया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के अनुसार विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड-बगीचा, जिला-जशपुर (छ.ग.) के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर श्रीमती मनप्यारी तिर्की, सहायक शिक्षक (एल.बी.) / प्रभारी प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला चुल्हापानी, विकासखण्ड-बगीचा जिला- जशपुर (छ.ग.) के द्वारा दिनांक 28.01.2022 को गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर समय प्रातः 8:30 बजे ध्वजारोहण किया गया ध्वजारोहण उपरांत निर्धारित समय में राष्ट्रीय ध्वज को ससम्मान उतारा जाना था, किन्तु ऐसा नहीं करते हुए घोर लापरवाही, उदासीनता एवं गैरजिम्मेदारीपूर्वक राष्ट्रीय ध्वज दिनांक 29.01.2022 को सायं 4:30 बजे तक ध्वज फहरता रहा संबंधित का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के सर्वथा विपरीत है. जो कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अतएव श्रीमती मनप्यारी तिर्की, सहायक शिक्षक (एल.बी.) / प्रभारी प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला चुल्हापानी विकासखण्ड-बगीचा जिला- जशपुर (छ.ग.) की सेवाएं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड अधिकारी विकासखण्ड बगीचा, जिला जशपुर (छ.ग.) नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। (यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।)
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