महासमुंद,टीम पत्रवार्ता,20 जनवरी 2022
BY योगेश थवाईत
प्रदेश सरकार के अवर सचिव अन्वेश घृतलहरे ने बड़ी कार्यवाही करते हुए प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी आदेश दिनांक 20/01/2022 क्रमांक एफ 1-04/2022/ 20 के अनुसार परसराम चन्द्राकर (मूल पद प्राचार्य), प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द के द्वारा वाहन मारूति सुजुकी बलेनो क्रमांक 04 एम. क्यू. 0669 में एक विभागीय महिला कर्मचारी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दिए थे जिसका वीडियो सोशल मिडिया में वायरल हुआ था।
जारी आदेश में बताया गया है कि परसराम चन्द्राकर (मूल पद प्राचार्य), प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द का वीडियो सोशल मिडिया में वायरल हुआ था जिसमें वे किसी विभागीय महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिख रहे थे।जिस वाहन में वे थे वह वाहन परसराम चन्द्राकर के नाम पर पंजीकृत है।
परसराम चन्द्राकर (मूल पद प्राचार्य), प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत कदाचार एवं गंभीर नैतिक पतन की श्रेणी में आता है।अतएव, राज्य शासन, एतद्वारा परसराम चन्द्राकर (मूल पद प्राचार्य), प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा इनका मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) रायपुर नियत किया जाता है।परसराम चन्द्राकर को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे समक्ष अधिकारी के पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव अन्वेष घृतलहरे उक्त आदेश जारी करते हुए प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी पर निलंबन की कार्यवाही की है।
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