जशपुर,टीम पत्रवार्ता,18 नवम्बर 2021
BY योगेश थवाईत
जशपुर के समर्थ आवासीय दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र में बीते दिनों दिव्यांगों से दुष्कर्म व छेड़छाड़ के गंभीर मामले में 2 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है वहीँ मामले में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी व डीएमसी विनोद पैंकरा को निलंबित किया गया था।वहीँ संभागायुक्त कार्यालय द्वारा पुनः डीएमसी को उसी पद पर जशपुर में पदस्थ करने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि मामले को छुपाने सम्बन्धी आरोपों की जाँच पर अब तक पुलिसिया कार्यवाही लंबित है वहीँ विनोद पैकरा जिला परियोजना समन्वयक के विरुद्ध विभागीय जाँच भी अब तक शुरू नहीं की गई है।पुनः श्री पैंकरा की बहाली से अब जांच प्रभावित होने का अंदेशा जताया जा रहा है।
सरगुजा संभाग आयुक्त कर्यालत से जारी आदेश में उल्लेख है कि क्रमांक / 2933 / स्थापना / न.क.-138/2021 कार्यालयीन आदेश क्रमाक / 2461/ स्थापना / ००/ 2021 दिनांक 28.09.2021 द्वारा श्री विनोद पैकरा जिला परियोजना समन्वयक (मूल पद व्याख्याता), राजीव गांधी शिक्षा मिशन, जशपुर को समर्थ दिव्यांग आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र, जशपुर में दिव्यांग छात्राओं के साथ हुई घटना के लिए, लापरवाही परिलक्षित होने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
तत्पश्चात् कार्यालयीन पत्र कमांक / 2676/ स्था० / न०क० / 2021 दिनांक 25.10.2021 द्वारा आरोप पत्रादि जारी कर उनसे प्रत्युत्तर चाहा गया। श्री पैकरा द्वारा दिनांक 11.11.2021 को अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उन्होंने आरोपों को अमान्य किया गया है तथा लेख किया गया है कि उसके द्वारा समर्थ दिव्यांग आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र, जशपुर का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है तथा कमी पाए जाने पर सभी संबंधितों को आवश्यक निर्देश दिए जाते रहे है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि घटना की तिथि को वह शासकीय कार्य से बैठक में उपस्थित होने हेतु रायपुर प्रवास पर था।
अतएव निलम्बन से बहाली हेतु निवेदन किया गया है। श्री पैकरा द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। चूंकि श्री पैकरा द्वारा अपने प्रत्युत्तर में आरोपों को अमान्य किया गया है, इसलिए उनके विरुद्ध अधिरोपित आरोपों की सत्यता की जांच हेतु छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के उप नियम-5 (क) के तहत नियमित विभागीय जॉच संस्थित की जाती है, जिसके लिए जिला विभागीय जाँच अधिकारी, जिला कार्यालय जशपुर को विभागीय जॉच अधिकारी एवं उप नियम 5 (ग) के तहत जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है।
साथ ही श्री पैकरा द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर एवं सलग्न दस्तावेजों पर समग्र विचार करते हुए विभागीय जाँच में विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें निलम्बन से बहाल किया जाता है।
चूंकि छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 1-17/2015/20-एक दिनांक 16.12.2015 द्वारा श्री पैकरा की सेवाएं सहायक परियोजना समन्वयक रा.गा.शि.मि. जशपुर के लिए प्रतिनियुक्ति पर लिया जाकर पदस्थापना की गयी है। तत्पश्चात विभाग के आदेश क्रमांक एफ 12-7/2019/20-दो दिनांक 29.05.2019 जिला परियोजना समन्वयक, रा. गा.शि.मि. जशपुर के पद पर पदस्थ किया गया है। अतः उन्हें पूर्ववत जिला परियोजना समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, जशपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है। निलंबन अवधि का निराकरण विभागीय जाँच के अंतिम निष्कर्ष के आधार पर किया जायेगा।
फिलहाल मामले में जिला प्रशासन व जिला शिक्षा अधिकारी का कोई पक्ष सामने नहीं आया है।वहीँ मामले में एक बार फिर से जाँच कर्यवाही व बहाली को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।अब देखना होगा कि उक्त मामले में विभागीय जाँच में क्या निकलकर सामने आता है।
0 Comments