जशपुर,टीम पत्रवार्ता,28 सितंबर 2021
BY योगेश थवाईत
जशपुर में लगातार पत्रवार्ता की खबर पर मुहर लग रही है वहीं मामले में लगातार कार्यवाही हो रही है।आपको बता दें कि सबसे पहले पत्रवार्ता को दिव्यांग छात्रावास में दुष्कर्म व छेड़छाड़ की जानकारी मिली थी जिसके बाद इस दरिंदगी की जानकारी पत्रवार्ता के माध्यम से जिला प्रशासन तक पंहुची थी।
मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर महादेव कावरे ने तत्काल मामले की जांच कराई और आरोपियों को जेल भेज दिया।इधर राजीव गांधी शिक्षा मिशन के जिला परियोजना समन्वयक विनोद पैंकरा को सरगुजा कमिश्नर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
इस गंभीर घटना को छुपाने और लापरवाही बरते जाने के मामले में आईजी सरगुजा ने डीएमसी विनोद पैंकरा के विरुद्ध जशपुर एसपी को जांच के निर्देश दिए हैं।वहीं सरगुजा कमिश्नर के निलंबन आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है डीएमसी के द्वारा मामले को छुपाया गया।लिहाजा पुलिस मामले में डीएमसी पर एफआईआर दर्ज कर सकती है।
दिव्यांग केंद्र में हुए सामूहिक अनाचार मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। संभागायुक्त ने कलेक्टर के प्रतिवेदन पर परियोजना समन्वयक विनोद पैंकरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
आरोप है कि समय पर जहां उनके द्वारा निगरानी नहीं की गई वह इस मामले को भी छुपाया गया। जब पूरे मामले का खुलासा पत्रवार्ता ने किया था तब परियोजना समन्वयक ने यह कहा था कि हमने घटना को रोका है और घटना नहीं हुई है। लेकिन जांच के बाद परतें खुलती गई और दिल दहला देने वाली वारदात का खुलासा हुआ। कलेक्टर महादेव कांवरे ने इस घटना के हर एक पहलू पर गंभीरता से जांच को प्राथमिकता दी जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जशपुर के प्रस्ताव अनुसार समर्थ दिव्यांग आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र , जशपुर में दिनांक 22.09.2021 को रात्रि 1100-1200 बजे निवासरत दिव्यांग 08 बच्चियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। जिसके लिए जिम्मेदार केयरटेकर एवं अन्य आरोपियों के विरूद्ध अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर के प्रस्ताव पश्चात संभागायुक्त श्री किंडो ने आदेश जारी करते हुए लिखा है कि
केन्द्र प्रभारी विनोद पैकरा ( व्याख्याता ) जिला परियोजना समन्वयक , राजीव गांधी शिक्षा मिशन , जशपुर के द्वारा समय - समय पर केन्द्र का निरीक्षण किया जाना था , वहाँ के अधीक्षक और केयरटेकर से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करना चाहिए था , जो इनके द्वारा नहीं किया गया। जिसके कारण उक्त गभीर चूक हुई है। साथ ही श्री पैकरा द्वारा उक्त घटना की जानकारी भी अपने उच्च अधिकारियों को समय पर नहीं दिया गया और मामले को छुपाया गया।
श्री पैकरा द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती गयी है . जिसके कारण उपरोक्त शर्मनाक घटना घटित हुआ , वे प्रारंभिक जाँच में छ 0 ग 0 सिविल सेवा ( आचरण ) नियम 1965 के नियम -3 के उल्लंघन के प्रथम दृष्टया दोषी है । अतः श्री पैकरा को छ 0 ग 0 सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियत्रण तथा अपील ) नियम 1966 के नियम 9 ( 1 ) ( क ) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। श्री पैकरा को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी । निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक , लोक शिक्षण , सरगुजा संभाग अम्बिकापुर नियत किया जाता है । " यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा
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