जशपुर,टीम पत्रवार्ता,06 अगस्त 2021
BY योगेश थवाईत
जशपुर नगर के बीच बस स्टैंड में स्थित नीलेश स्वीट्स पर नाप तौल निरीक्षक विधिक माप विज्ञान के द्वारा 5 हजार का जुर्माना लगाया गया है। तय एमआरपी से अधिक दाम पर सामान बेचने की शिकायत विभाग को मिली थी जिसपर जाँच कर मामले को सही पाया गया जिसके बाद विभाग ने चालान काटकर दुकानदार को समझाईश दी।इस कार्यवाही के बाद जिले के अन्य दुकानदारों में हडकंप मचा हुआ है।
उल्लेखनीय है कि जिले में एमआरपी से अधिक दाम पर कोल्ड्रिंक व अन्य सामग्री बेचे जाने की शिकायत लगातार सामने आते रहती है जिसमें कार्यवाही के अभाव में दुकानदार मनमाने दाम पर सामग्री विक्रय करते हैं। जशपुर के उक्त प्रतिष्ठान के विरुद्ध शिकायतकर्ता ने विभाग को शिकायत किया जिसमें उसने बताया कि अमूल ताजा में एमआरपी 34 रूपए हैं जिसे 35 रूपए में बेचना पाया गया वहीँ कोल्ड्रिंक सेवन अप 90 एमआरपी को 100 रूपए में विक्रय किया जाना पाया गया।
उक्त संस्थान के विरुद्ध प्राप्त शिकायत क्रमांक 2422337 के निरीक्षण के बाद निरीक्षक ने विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 15 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जाँच के बाद राजीनामा करते हुए 5000 का चालान काटकर कार्यवाही की।इस दौरान पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद था।
फिलहाल जिले में ऐसे कई प्रतिष्ठान हैं जहाँ कार्यवाही के अभाव में दुकानदार मनमाने दाम पर सामग्री का विक्रय करते हैं।
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