... ब्रेकिंग पत्रवार्ता : "नगर पंचायत" में "भ्रष्टाचार" का नया मामला,परिषद की स्वीकृति के बिना हुआ "टेंडर" और हो गई 14 लाख की खरीदी,देखिए पुरा मामला,SDM ने कहा होगी मामले की जांच...

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ब्रेकिंग पत्रवार्ता : "नगर पंचायत" में "भ्रष्टाचार" का नया मामला,परिषद की स्वीकृति के बिना हुआ "टेंडर" और हो गई 14 लाख की खरीदी,देखिए पुरा मामला,SDM ने कहा होगी मामले की जांच...

 


पत्थलगांव, टीम पत्रवार्ता,18 अगस्त 2021

BY प्रदीप ठाकुर

इन दिनों जशपुर जिले में भ्रष्टाचार के नए नए मामले सामने आते जा रहे हैं।जिला अस्पताल,डेम निर्माण, कोतबा नगर पंचायत मामले की जांच कार्यवाही पुरी हुई नहीं कि अब पत्थलगांव नगर पंचायत में लाखों की खरीदी में अनियमितता का मामला सामने आया है।जिसमें नियमों को ताक में रखकर स्काई लिफ्ट की खरीदी बाजार मूल्य से तीन गुने ऊपर दाम पर की गई है।हांलाकि नगर पंचायत का कहना है कि शासन के आदेश के तहत ही क्रय प्रक्रिया सम्पन्न की गई है।

मामले का खुलासा तब हुआ जब पत्थलगांव नगर पंचायत में  स्काई लिफ्ट खरीदे जाने के संबंध में दिनांक 03/07/2021 को प्रेसिडेंट इंन कौंसिल की बैठक में प्रस्ताव कमांक 06 संकल्प क्रमांक 06 में निर्णय लिया गया। जिसमें नियमानुसार क्रय करने की स्वीकृती दी गई थी। परंतु प्रेसिडेंट इन कौंसिल को 10 लाख से उपर की खरीदी स्वीकृति क्षेत्र से बाहर होने के कारण दिनांक 30/07/2021 को परिषद की बैठक में स्काई लिफ्ट ईंजन समेत खरीदी की स्वीकृती दी गई थी।

मामले में गड़बड़ी तब सामने आई जब तत्काल आनन-फानन में 04 अगस्त को बिना इंजन वाली स्काई लिफ्ट कार्यालय नगर पंचायत में पहुंच गई।

जब पार्षदों को इस बात की भनक लगी तो 17 अगस्त को परिषद की विशेष बैठक बुलाई गई जिसमें दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो पता चला कि दिनांक 16 जून 2021 को ही टेंडर बीड जारी कर दिया गया था। जिस समय परिषद की स्वीकृती नहीं ली गई थी। 

दस्तावेजों के अनुसार पात्रता के लिए लागू नियम एवं शर्त का पालन भी नहीं किया गया है वहीं नियम कानून को ताक में रखकर बाजार मूल्य से अधिक 14 लाख 30 हजार में स्काई लिफ्ट की खरीदी की गई है। 

मामले में नगर पंचायत सीएमओ जितेंद्र बहादुर पटेल का कहना है कि शासन के निर्देश का पालन करते हुए खरीदी की गई है।शासन द्वारा स्वीकृत तकनीकी मापदंडों के अनुरूप एसबी सेल्स कार्पोरेशन से सामग्री क्रय की गई है।

हांलाकि अप्रैल 2021 में जारी शासन के आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि छत्तीसगढ़ भंडार क्रय अधिनियम का पालन करते हुए खरीदी की जानी है।अब यह देखने वाली बात है कि तय मापदंडों के बावजूद तीनगुने दाम पर सामग्री की खरीदी क्यों की गई।

परिषद की राय में उक्त खरीदी में अनिमियतता एवं भारी भ्रष्टाचार कर एक अनुपयोगी स्काई क्रय किए जाने के मामले में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है कि क्रय किए गए स्काई लिफ्ट का भुगतान नहीं किया जावे। इसके बाद भी यदि भुगतान किया जाता है तो परिषद कानूनी कार्यवाही के लिए बाध्य होगी।

पत्थलगांव एसडीएम चेतन साहू ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है, सीएमओ नगर पंचायत पत्थलगांव से जानकारी ली जाएगी,अनियमितता पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी।

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