... बड़ी खबर : प्रदेश में "कोरोना" को लेकर बड़ी लापरवाही, "विधायक" प्रतिनिधि समेत 13 के खिलाफ FIR दर्ज,"मस्जिद" में "जमातियों" को रुकवाने का मामला,सोशल डिस्टेंसिंग का किया गया खुलेआम उल्लंघन...

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बड़ी खबर : प्रदेश में "कोरोना" को लेकर बड़ी लापरवाही, "विधायक" प्रतिनिधि समेत 13 के खिलाफ FIR दर्ज,"मस्जिद" में "जमातियों" को रुकवाने का मामला,सोशल डिस्टेंसिंग का किया गया खुलेआम उल्लंघन...



कोरबा,टीम पत्रवार्ता,11 अप्रैल 2020

प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच इस महामारी को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है जिसके कारण आज पूरा प्रदेश संकट में है। कोरबा जिले की कटघोरा पुलिस ने इस बड़ी लापरवाही को लेकर विधायक प्रतिनिधि सहित 13 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया है।इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने मस्जिद में जमातियों को रुकवाने की जानकारी पुलिस को नही दी वहीं कटघोरा में इन्होंने सोशल डिस्टेंशिंग का खुलेआम उलंघन किया।

पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में बताया गया है कि आईपीसी की धारा 188, 269, 270, 34 व महामारी अधिनियम की धारा 3 के तहत मो.आमिर,मोबिन खान अब्दुल रहमान, मो.खालिद, मो.शाहिद,साजिद मेमन, आदिल मोहम्मद,महमूद अली,शेख इस्तियाक,शेख इस्तियाक का लड़का,सैय्यद असफाक अली, इलियास व रोशन पर कार्यवाही की गई है।

कटघोरा पुलिस ने जांच में पाया कि कामठी महाराष्ट्र के मुस्लिम समाज के 16 जमाती कटघोरा के जामा मस्जिद में ठहरे हुए थे।इस बीच 20 मार्च को जमाती ग्राम जुराली के मस्जिद में भी जाकर मुस्लिम समाज की भीड़ में नमाज अदा कर उनके द्वारा दी गई दावत में भी शरीक हुए थे।

इस बीच उक्त जमातियों को कोरोना कोविड 19 के संक्रमित होने की पूर्ण संभावनाए थीं साथ ही संपूर्ण जिला में जिला दण्डाधिकारी कोरबा द्वारा धारा 144 जाफौ. भी लागू की गई थी।जो उक्त जमातियों को जान बूझकर जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद आमीर तथा अजान अदा करने वाले मोबिन खान एवं उसके भाई अब्दुल रहमान साथ ही मस्जिद के इंतजामकर्ता मोहम्मद खालिद, मोहम्मद शाहिद, साजिद मेमन तथा अदिल मोहम्मद एवं महमूद अली तथा कटघोरा मुस्लिम समाज के प्रमुख व्यक्ति एवं विधायक प्रतिनिधि शेख इस्तियाक एवं उनका पुत्र साथ ही संयद अश्फाक अली एवं ग्राम जुराली के इलियास तथा रोशन के द्वारा जान बूझकर जमातियों के कार्यक्रम में रहकर अन्य सामाजिक लोगों के जीवन को संकट्टापन्न किया गया।

लगातार बढ़ते हुए कोरोना वायरस महामारी के बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई पालन नहीं किया गया।जबकि बाद में उक्त मस्जिद के आसपास रहने वाले कुछ लोग उक्त महामारी से संक्रमित हो रहे हैं ।

इस प्रकार सभी उल्लेखित मुस्लिम समाज के आरोपियों द्वारा एक राय होकर जानबूझकर धारा 144 जाफौ का स्पष्ट उलंघन किया गया वहीं जिला प्रशासन के आदेशों की अवहेलना की गई। पुलिस ने बताया कि उल्लेखित सभी आरोपियों का यह कृत्य प्रथम दृष्टया अपराध धारा 188 भादवि एवं सन 1897 महामारी अधिनियम की धारा 3 घटित होना पाया गया जिसमें उक्त 13 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर कटघोरा पुलिस कार्यवाही कर रही है।





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