धमतरी,टीम पत्रवार्ता,11 फरवरी 2020
प्रदेश में फर्जी तरीके से शिक्षाकर्मी की नौकरी कर रहे 10 शिक्षाकर्मियों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है।शिक्षाकर्मी वर्ग तीन के 10 शिक्षाकर्मियों को 5-5 साल की सजा और 25 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
मामला 22 जुलाई 2011 का है,चंदना निवासी कृष्ण कुमार साहू ने जनपद पंचायत मगरलोड में शिक्षाकर्मी वर्ग तीन में फर्जी भर्ती संबंधी शिकायत मगरलोगड थाने में दर्ज कराई थी।मगरलोड पुलिस ने जांच के बाद दस शिक्षाकर्मियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ 420,467,468,271,34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्दध कर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया था।
सीजेएम कोर्ट ने कूट रचित दस्तावेजों से फर्जी तरीके से नौकरी करने के मामले में 10 शिक्षाकर्मियों को 5-5 साल की सजा और 25 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।दोषियों में महिला शिक्षाकर्मी भी शामिल हैं।
इस फैसले के बाद से फर्जी शिक्षाकर्मियों में हडकंप मचा हुआ है,आपको बता दें कि प्रदेश में शिक्षाकर्मी भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की खबरें सामने आ चुकी हैं।ऐसे में इस फैसले ने फर्जी दस्तावेजों से नौकरी कर रहे लोगों की नींद उड़ा कर रख दी है।
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