... JOGI UPDATE :IPC की धारा 420, 467,468,471 में गिरफ्तारी के बाद अब कोर्ट में "अमित जोगी " की पेशी,जेल जाने से क्यों घबरा रहे हैं जोगी ..?

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JOGI UPDATE :IPC की धारा 420, 467,468,471 में गिरफ्तारी के बाद अब कोर्ट में "अमित जोगी " की पेशी,जेल जाने से क्यों घबरा रहे हैं जोगी ..?



बिलासपुर ,टीम पत्रवार्ता, 3 सितम्बर 2019

मरवाही के पूर्व विधायक अमित जोगी के खिलाफ गौरेला थाने में दर्ज आईपीसी की धारा 420, 467,468,471 के तहत आज सुबह बिलासपुर पुलिस ने अमित जोगी को गिरफ्तार कर लिया है।इसके बाद जहाँ उनके समर्थक भूपेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं वहीँ पुलिस द्वारा बताया गया कि मेडिकल परिक्षण के बाद उनका बयान लेकर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है।

उल्लेखनीय है कि भाजपा नेता समीर पैंकरा ने गौरेला थाने में शिकायत की थी कि अमित जोगी ने चुनाव के दौरान दिए गए शपथ पत्र में अपना जन्म वर्ष 1978 में ग्राम पंचायत सारबहरा गौरेला में होना बताया,जबकि उनका जन्म 1977 में डगलॉस नामक स्थान टैक्सास अमरीका में हुआ है। 

उक्त मामले में 3 फरवरी 2018 को मरवाही के पूर्व विधायक अमित जोगी के खिलाफ गौरेला थाने में  प्रकरण दर्ज किया गया था ,यह प्रकरण 2013 में मरवाही विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी रही समीरा पैंकरा ने दर्ज कराया था।शिकायत के मुताबिक जोगी ने शपथपत्र पर अपना जन्म स्थान गलत बताया था,जिस पर गोरेला थाने में अमित जोगी के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया।

चुनाव हारने के बाद समीरा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके अमित जोगी की जाति एवं जन्म तिथि को चुनौती दी थी जिस पर हाईकोर्ट ने 4 दिन पहले ही निर्णय दिया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र खत्म हो चुका है, इसलिए अब इस याचिका को खारिज किया जाता है।

पत्रवार्ता को मिली जानकारी के अनुसार मामला गैर जमानतीय धाराओं के तहत पंजीबद्ध है जिसमे कोर्ट से तत्काल जमानत मिलना मुश्किल है ऐसे में पुलिस का पूरा प्रयास होगा कि न्यायलय से उन्हें रिमांड पर लिया जाए

फिलाहल  पुलिस द्वारा अमित जोगी को न्यायालय ले जाया गया है जहाँ वे खुद ही अपने केस की पैरवी कर रहे हैं उनका मेडिकल परिक्षण भी किया गया है जिसमे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ बताया जा रहा है।




अमित जोगी ने खुद की अपनी पैरवी 

हाईकोर्ट के फैसले को आधार बनाकर अमित जोगी ने जज के सामने की स्वयं अपनने केस की पैरवी कीअमित जोगी ने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि 

यह भारत का पहला मामला है जिसमें हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद उस फैसले को थाने में चुनौती दी जा रही है मेरे खिलाफ राजनीतिक द्वेषवश ऐसा किया गया है

मुझे आज दंतेवाड़ा में जाकर चुनाव प्रचार करना था हमारी पार्टी का प्रत्याशी वहां से खड़ा है उसे प्रभावित करने के लिए मुझे आज गिरफ्तार किया गया है




अमित जोगी ने कहा मैंने इस मामले में अग्रिम जमानत इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है हाईकोर्ट से प्राप्त फैसले को थाने में चुनौती देना पूरी तरह असंवैधानिक हैना मैं कहीं भागा हूं न ही कहीं भागूंगा इसलिए मैंने अग्रिम जमानत भी नहीं ली है


अब सवाल यह उठ रहा है कि दर्ज पुराने मामले में अमित जोगी की गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल जाना पड़ेगा या उन्हें कोर्ट से जमानत मिल जाएगी फिलहाल जोगी का कागला कदम क्या होगा इसे लेकर सुगबुगाहट तेज है ।

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