रायपुर 30 जुलाई 2019 (पत्रवार्ता) जशपुर जिले के पत्थलगांव में मंडी प्रांगण के नजुल प्लाट में अनियमितता का मामला सामने आया है।पूर्व पार्षद अजय बंसल ने बताया कि शासकीय पट्टे से प्राप्त भूमि का नवीनीकरण कराकर बिना कलेक्टर स्वीकृति के उक्त भूमि का विक्रय किया जा रहा है वहीँ उक्त भूमि पर अवैध रुप से निर्माण कार्य कराया जा रहा है।सबसे ख़ास बात यह कि हर छोटे बड़े मामले में हल्ला मचाने वाले पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं....
देखिये क्या है पूरा मामला
वर्ष 1978 में धरमजयगढ़ के बनवारी लाल अग्रवाल को पत्थलगांव में मंडी प्रांगण के नजूल भूमि पर 2008 तक के लिए पट्टा प्राप्त हुआ। वर्ष 1984 के आसपास यह जमीन रायगढ़ के गोविंद अग्रवाल को बेच दी गई जिसके बाद उक्त भूमि पर विवाद बना रहा और न्यायलय के आदेश पर गोविन्द के पुत्र प्रमोद अग्रवाल के नाम भूमि का हस्तांतरण हो गया।वर्ष 2008 से 2038 तक फिर से उक्त पट्टे का नवीनीकरण किया गया है।जिसके बाद अवैध तरीके से 3 प्लाट की बिक्री की जा चुकी है।
पूर्व पार्षद अजय बंसल ने बताया कि मंडी प्रांगण में कम जमीन प्राप्त कर अधिक जमीन के दस्तावेज तैयार कराकर उक्त नजूल भूमि पर वृहद योजना के साथ अवैध तरीके से प्लाटिंग काटकर उसकी बिक्री की जा रही है साथ ही निर्माण कार्य किया जा रहा है जो पूर्णतः अवैध है।
शिकायतकर्ता ने बताया कि
एक ओर प्रदेश की किसान
हितैषी सरकार
नरवा,घुरुआ,गरुआ,बाड़ी को प्रोत्साहन
एक ओर प्रदेश की किसान
हितैषी सरकार
नरवा,घुरुआ,गरुआ,बाड़ी को प्रोत्साहन
दे रही है वहीँ सार्वजनिक उपयोग की
उपरोक्त भूमि जो क्षेत्र के किसानों
की मण्डी एवं धान उपार्जन केंद्र है
जहाँ टमाटर एवं धान का विक्रय
कर कृषक अपना जीवन यापन
करते हैं।उक्त भूमि पर पट्टा देकर
भूमि की प्लाटिंग कर उसकी बिक्री
करना पुर्णतःकिसान विरोधी
प्रतीत होता है।
देखिये क्या है पूरा मामला
वर्ष 1978 में धरमजयगढ़ के बनवारी लाल अग्रवाल को पत्थलगांव में मंडी प्रांगण के नजूल भूमि पर 2008 तक के लिए पट्टा प्राप्त हुआ। वर्ष 1984 के आसपास यह जमीन रायगढ़ के गोविंद अग्रवाल को बेच दी गई जिसके बाद उक्त भूमि पर विवाद बना रहा और न्यायलय के आदेश पर गोविन्द के पुत्र प्रमोद अग्रवाल के नाम भूमि का हस्तांतरण हो गया।वर्ष 2008 से 2038 तक फिर से उक्त पट्टे का नवीनीकरण किया गया है।जिसके बाद अवैध तरीके से 3 प्लाट की बिक्री की जा चुकी है।
पूर्व पार्षद अजय बंसल ने बताया कि मंडी प्रांगण में कम जमीन प्राप्त कर अधिक जमीन के दस्तावेज तैयार कराकर उक्त नजूल भूमि पर वृहद योजना के साथ अवैध तरीके से प्लाटिंग काटकर उसकी बिक्री की जा रही है साथ ही निर्माण कार्य किया जा रहा है जो पूर्णतः अवैध है।
नगर पंचायत पत्थलगाँव द्वारा किसी
कोलोनाइजर का लाइसेंस जारी नहीं किया
गया है ऐसे में पट्टे से प्राप्त भूमि की
प्लाटिंग कर उसे बेचना
कई सवाल खड़े करता है ।
कई सवाल खड़े करता है ।
मामले की शिकायत जिला कलेक्टर से की गई है जिसमें बताया गया है कि पत्थलगाँव मण्डी प्रांगण स्थित नजुल प्लाट 29/2 व 29/3 का नवीनीकरण किया गया है,जो कि सार्वजनिक उपयोग एवं जनहित के दृष्टि से उपयोगी प्लाट है।पटटा ग्राहिता द्वारा नवीनीकरण होते ही तमाम कानूनों के ताक में रखकर बिना कलेक्टर परमिशन विधि विरूध्द पटटा की शर्तों का उल्लघंन करते हुए अवैध प्लाटिंग कर विक्रय किया जा रहा है वहीँ धड़ल्ले से अवैध निर्माण किया जा रहा है।मामले में आपत्ति दर्ज कराए जाने के बावजूद उक्त भूमि पर अवैध निर्माण जारी है।
"रजिस्ट्री के मामले में तहसीलदार ही बता पाएँगे,पट्टे की जमीन कुछ शर्तों के आधार पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बाद विक्रय की जा सकती है,प्लाटिंग करके बेचे गए उक्त प्लाट का नामांतरण फिलहाल न्यायलय में लंबित है,बिना कलेक्टर अनुमति के नामांतरण नहीं हो सकता,कई लोगों की आपत्ति इस पर आई है,मामले की जाँच की जा रही है ।"
योगेन्द्र श्रीवास,एसडीम पत्थलगाँव
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